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होटल एवं रेस्टोरेंट संचालको द्वारा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य सेवा शुल्क ना दें
होटल एवं रेस्टोरेंट संचालको द्वारा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य सेवा शुल्क ना दें
धार, । जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अंतर्गत होटल एवं रेस्टोरेंट संचालको द्वारा जीएसटी के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला सेवा शुल्क या अन्य नाम से वसूल की जाने वाली राशि भारत शासन द्वारा अवैधानिक मानते हुए इसे प्रतिबंधित किया गया हैं। धार जिले में यदि इस प्रकार का अवैधानिक शुल्क होटल एवं रेस्टोरेंट पर वसूला जाता है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता Central Consumer Protection Authority के e-mail.com-ccpa@nic.in पर या कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला धार में कर सकते। उन्होंने इस संबंध में सभी नागरिकों से अनुरोध किया हैं कि होटल एवं रेस्टोरेंट संचालको द्वारा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य सेवा शुल्क ना दें तथा लिये जाने पर शिकायत दर्ज करावें।