पूर्व विधायक की पत्नी को 2 करोड़ 13 लाख की वसूली का नोटिस
मांडू से सोनू यादव की रिपोर्ट
धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक पाचीलाल मेड़ा की पत्नी हंसा मेड़ा को अवैध उत्खनन एवं भंडारण करने पर खनिज विभाग ने 2 करोड़ 13 लाख 12 हजार की वसूली का नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद 15 दिन के अंदर पूर्व विधायक की पत्नी से जवाब मांगा गया है अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही करने की बात पत्र में कही गई है। यह मामला बागवान्य स्थित पत्थर गिट्टी उत्खनिपटा से अवैध उत्खनन से जुड़ा है। इस मामले में धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने खनिज विभाग को लिखित शिकायत की थी। जांच दल गठित होने के बाद शिकायत सही पाए जाने पर विभाग म ने सूचना पत्र जारी किया है।
दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी हंसा मेड़ा को बागवानया तहसील धरमपुरी मैं पत्थर गिट्टी उत्तखनीपटा आवंटित किया गया था। धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को इसकी शिकायत विभाग को की गई थी। दल ने जांच कर 16 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट सोपी थी ।इसके बाद खनिज निरीक्षक ने 21 अक्टूबर 2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया था। कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा धार के पत्र क्रमांक 2642 के अनुसार आवंटित उत्खनिपटा के 0.237 हेक्टर क्षेत्रफल से 14220 घन मीटर खनिज एवं गिट्टी का उत्खनन होना पाया गया है। खनन योजना अनुसार 900 घन मीटर पूर्व से खनिज पत्थर गिट्टी खनन होने का लेख किया गया है । ई पोर्टल अनुसार खनिज एवं पत्थर मात्रा 5000 घन मीटर की रॉयल्टी राशि जमा की जाकर परिवहन किया गया। मौके पर 2400 घन मीटर खनिज पत्थर एवं गिट्टी का स्टॉक रख पाया गया। परंतु 5920 घन मीटर खनिज पत्थर एवं गिट्टी का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि 5920 घन मीटर पत्थर गिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन एवं विक्रय बिना रॉयल्टी किया गया है जो मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण निवारण नियम 2022 के नियम 18 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2022 के नियम 18(2 )के तहत खनिज पत्थर एवं गिट्टी की मात्रा 5920 घन मीटर की रॉयल्टी राशि 7 लाख 10,400 का 15 गुना 106,5600 एवं अधिरोक्त अर्थशासती की राशि के समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति रुपए 106,5600 इस प्रकार कुल 2 करोड़ 13 लाख 12 हजार की राशि होती है।
इधर खनिज विभाग द्वारा सूचना पत्र जारी कर पूर्व विधायक की पत्नी हंसा मेड़ा से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है अन्यथा अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम के तहत एक पक्षी कार्यवाही करने की बात पत्र में कही गई है। इस विषय में शिकायतकर्ता धरमपुरी के विधायक कालू सिंह ठाकुर ने बताया कि पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा ने आवंटित खदान की वजह अपनी दबंगई और प्रभाव से अवैध स्थान पर अतिक्रमण कर अवैध उत्खनन किया और बिना रॉयल्टी के अवैध काम कर मोटा मुनाफा कमाया। मैंने शिकायत की थी जो सही पाई गई है। पूर्व विधायक ने बताया कि ओंकारेश्वर परियोजना के लिए संबंधित सदभाव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नहर के लिए खदान ली थी। पूरा होने के बाद बचा हुआ बड़ी मात्रा में माल पूर्व विधायक द्वारा हेरा फेरी कर बेच दिया गया। विधायक ठाकुर ने बताया कि इस मामले में वह उच्च स्तर पर शिकायत कर पूर्व विधायक के काले कारनामों को सामने लाएंगे।